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    NHAI: अब स्पीड कम होने पर कटेगा चालान, नियमों में हुआ बदलाव

    Last Updated: 7 जुलाई 2023

    Author: sumit

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    NHAI: आपने बहुत बार यह तो सुना होगा कि पुलिस द्वारा ओवरस्पीड होने पर चालान काटा जाता है, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगर आपकी गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है, तो आपको पूरे 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक रूल एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि लागू भी हो चुके हैं ,सरकार चाहती है कि सड़क हादसे को रोका जा सके इसीलिए यह कदम उठाया गया है।

    नेशनल हाईवे एक्सपर्ट-

    जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद जहां ओवरटेक करने के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। नेशनल हाईवे एक्सपर्ट का कहना है कि सबसे ज्यादा हादसे ओवरटेकिंग के दौरान ही होते हैं।

    ओवर टेकिंग का रास्ता-

    दुर्घटनाएं तब होती है जब एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से नीचे वाहन चलाया जाता है‌ इस वजह से गाड़ियों को ओवर टेकिंग का रास्ता नहीं मिल पाता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओवरटेकिंग लाइन पर धीमी कार चलाने वालों के लिए कार्यवाही कर नियम बनाया गया है, जिससे हादसों को रोका जा सके। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे, जिससे वाहन चालकों को भी पहले से ही नियमों के बारे में पता चल जाए।

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    पांचवें चरण का काम पूरा-

    NHAI के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवर टेक लेन में निर्धारित गति सीमा का पालन ना करने पर चालान काटा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी 100 किलोमीटर वा बस के लिए यह स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी गई है। हालांकि यह नियम पांचवें चरण का काम पूरा होने पर ही प्रभावी होगा, ऐसे में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि कहीं उनकी गाड़ी ओवरटेक लाइन पर तो नहीं चल रही। उन्होंने बताया कि कैमरे के जरिए गाड़ी की स्पीड पर नजर रखी जाएगी जिससे पता लगाया जा सके कि गाड़ी किस प्रकार की स्पीड पर चल रही है।

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