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    Yamuna Expressway Plot Scheme2024
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    योगी सरकार शुरु की Yamuna Expressway Plot Scheme2024, जानें

    Last Updated: 5 जनवरी 2024

    Author: sumit

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    Yamuna Expressway Plot Scheme2024: यमुना एक्सप्रेसवे उद्योग विकास प्राधिकरण ने 2023 में शुरू की गई अपनी आवासीय भूखंड योजना की शानदार सफलता के बाद जनवरी 2024 में एक समान पहल शुरू की है। इस नई योजना में प्राधिकरण सक्रिय रूप से मिश्रित भूमि के लिए आवेदन की मांग कर रहे हैं। सेक्टर 24 में मौजूद भूखंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष रूप से यह भूखंड राजनीतिक रूप से आने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास मौजूद होंगे। इस योजना की शुरुआत की तारीख 1 जनवरी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2024 रखी गई है। प्लॉट का अलॉटमेंट सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट yamunaexpresswayauthority.com से डाउनलोड की जा सकती है और सभी दस्तावेजों के साथ आप पोर्टल niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    नॉन एडजेस्टेबल प्रोसेसिंग फीस-

    नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजेस्टेबल प्रोसेसिंग फीस 25000 रुपए रखी गई है और लघु जीएसटी निवेश पोर्टल से चालान उत्पन्न करके YEIDA या आरटीजीएस नेफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। जिन प्लॉट के लिए आवेदन किया जा रहा है उसकी कुल प्रीमियम के 10% के बराबर राशि वापसी की जाएगी। निवेश पोर्टल से चालान जेनरेट करके ऑनलाइन पोर्टल या फिर आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से राशि जमा की जाएगी। प्लॉट एलॉटमेंट की प्रक्रिया में यहां ब्रोशर में भूखंड के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते। रोलओवर पॉलिसी के मुताबिक आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख आखिरी तारीख को 7 दिनों की अवधि के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज-

    प्राधिकरण का कहना है कि YEIDA की नीति के मुताबिक उद्देश्य पैरामीटर के आधार पर प्राप्त आवेदनों के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की वेबसाइट www.nibesmitra.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और सभी दस्तावेजों के साथ सबमिट स्क्रीनिंग द्वारा जांच के उद्देश्य से YEIDA द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की जांच स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। अगर आवेदन की जानकारी गलत पाई जाती है तो प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। अगर आवेदक निर्धारित समय के अंदर जरूरी जानकारी देने में असमर्थ हो जाता है तो आवेदन पर अलॉटमेंट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

    औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा-

    इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को इस उभरते उद्योग के क्षेत्र में अपना हिस्सा सुरक्षित करना के अवसर देना है। जिससे लोग इसे खरीदने के लिए अधिकरण की परेशानी मुक्त प्रक्रिया प्राप्त कर सकेंगे। जिसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं होगा। इस योजना को शुरू करने का अन्य उद्देश्य क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और विकसित करना है, जिससे ओद्दयोगिक और घरेलू निवेश भी आकर्षित होगा।

    सरकार अपने नागरिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने में सक्षम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो श्रेणी है। सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी, इसके पत्रों की बात की जाए तो पंजीकृत साझेदारी फर्म पंजीकृत ट्रस्ट स्वामित्व में पंजीकरण समिति भागीदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां, अर्ध सरकारी या सरकारी उपक्रम सामिल हैं।

    यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित-

    अगर शहर की बात की जाए तो यह शहर ग्रेटर नोएडा के दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर जिले में यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाला है। यह टाउनशिप ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के चौराहे और जेवर एयरपोर्ट के बीच विकसित की जा रही है। यह दिल्ली से 45 किलोमीटर, परी चौक से 14 किलोमीटर, वृंदावन से 110 और आगरा से 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। प्राधिकरण ने सेक्टर 17 ए, 26 ए और 26बी का विकास पूरा कर लिया है।

    शहर में चल रही परियोजनाओं में सेक्टर 18, 20 और 22 डी में आवासीय विकास सेक्टर 13 में और 24 में मिश्रित भूमि उपयोग विकास सेक्टर में औद्योगिक विकास शामिल है। 32, 33 और सेक्टर 22 में संस्थागत विकास और सेक्टर 22 डी में किफायती घरों का निर्माण होगा। क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण में सेक्टर 22 डी में 233 के बीच सबस्टेशन और लिगन आईजी मकान भी शामिल हैं। इसके अलावा जेपी ग्रुप सेक्टर 25 और 26 में एक खेल परिसर विकसित करने के साथ-साथ सेक्टर 19 और 22 को आवासीय और वाणिज्य क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    कैसे करें आवेदन-

    अन्य प्रस्तावनाओं की बात की जाए तो सरकार सीधे किसानों से या लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कर रही है। जिसे हाल ही में राज्यों में पेश किया गया था। नई नीति के मुताबिक किसान विकास के बाद अपनी भूमि का 25% क्षेत्र वापस कर देंगे। जिसे वह या तो औद्योगिक वाणिज्य या फिर आवासीय इस्तेमाल के लिए के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बेच सकेंगे। इसमें आवेदन करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे की ऑफिशल वेबसाइट yamunaexpresswayauthority.com पर जाना होगा, उसके बाद अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके पोर्टल में लॉगिन करें, फिर पहली बार यूजर का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ संपत्ति से संबंधित जैसे बुनियादी जानकारी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए चाहिए होगी।

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    आवेदन शुल्क-

    इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र और अलॉटमेंट पत्र भी देना होगा। एक बार लॉगिन करने के बाद अपने पसंदीदा भुगतान मोड का इस्तेमाल करके 500 रुपए का आवेदन शुल्क ऑनलाइन देना होगा, उसके बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड करें. पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन के दाएं और फॉर्म लिंक मिलेगा। अपनी किसी निकटतम शाखा पर जाकर किसी एक डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के रूप में आवेदन शुल्क का भुगतान करके आइसीआइसीआइ बैंक से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में दिया जाना चाहिए। इसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर और आपके हस्ताक्षर समेत अन्य दस्तावेजों की जमा करें।

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