Karnataka MLA Suspension: कर्नाटक विधानसभा में आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां अध्यक्ष यू.टी. खादेर ने 18 भाजपा विधायकों को तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। यह कड़ा फैसला विधायकों द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करने के बाद लिया गया। निलंबित विधायकों ने न केवल विधानसभा की कार्यवाही को बाधित किया बल्कि अनुशासनहीनता और अपमानजनक व्यवहार का प्रदर्शन भी किया, जिसे सदन में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक की राजनीति में यह घटना एक बड़े भूकंप की तरह आई है। विपक्ष में रहते हुए इतने बड़े पैमाने पर विधायकों का निलंबित होना राज्य के लिए एक असामान्य स्थिति है। सूत्रों के अनुसार, ये विधायक सदन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान हंगामा कर रहे थे और अध्यक्ष के बार-बार समझाने के बावजूद शांत नहीं हुए।
This is how BJP MLAs were thrown out from Karnataka Assembly for opposing reservation to Muslims.
18 BJP MLAs are suspended for six months...
Democracy under attack anyone?? pic.twitter.com/1OlBEl3zBw
— Mr Sinha (@MrSinha_) March 21, 2025
Karnataka MLA suspension कौन-कौन से विधायक हुए निलंबित?
निलंबित विधायकों की सूची में विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डानागौड़ा एच पाटिल, अश्वथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, श्री एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ ए कोट्यान, शरणु सलगर, शैलेंद्र बेलदले, सीके रामामूर्ति, यशपाल ए सुवर्णा, बीपी हरीश, भरत शेट्टी वाई, मुनिरत्ना, बसवराज मट्टिमूड, धीरज मुनिराजू और चंद्रू लमानी शामिल हैं। इन सभी विधायकों को अब छह महीने तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है, जिससे विपक्षी दल भाजपा को सदन में अपना पक्ष रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
Karnataka MLA suspension क्या था घटनाक्रम?
आज सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ मुद्दों पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादेर ने उन्हें कई बार शांत रहने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन इन विधायकों ने अध्यक्ष के आदेशों की अनदेखी की और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। एक आंखों देखे गवाह के अनुसार, "विधायक न केवल नारेबाजी कर रहे थे बल्कि कुछ ने तो अध्यक्ष के आसन की ओर कागज़ के गोले भी फेंके। उनका व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था।" इस अनुशासनहीनता को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित किया और फिर दोपहर बाद जब सदन फिर से शुरू हुआ, तो उन्होंने इन 18 विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी।
Ruckus in the #Karnataka assembly.
As @utkhader suspends 18 @BJP4Karnataka MLAs the Marshals lift them away from the house.@XpressBengaluru @AshwiniMS_TNIE pic.twitter.com/bTzJEkdk2B— Hirehalli Bhyraiah Devaraj (@swaraj76) March 21, 2025
सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया-
इस फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सदन की मर्यादा को भंग करें। अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वह पूरी तरह से उचित है। विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए सदन के नियमों का पालन करना चाहिए।" दूसरी ओर, भाजपा ने इस कार्रवाई को 'तानाशाही' करार दिया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "यह लोकतंत्र की हत्या है। हमारे विधायकों को केवल इसलिए निलंबित किया गया है क्योंकि वे सरकार से सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है।"
निलंबन का प्रभाव और आगे की राजनीति-
18 विधायकों के निलंबन से विधानसभा में भाजपा की संख्या काफी कम हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मतदान में विपक्ष की भूमिका सीमित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निलंबन से कर्नाटक की राजनीति में गरमाहट बढ़ेगी और भाजपा इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन भी शुरू कर सकती है।
राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा कहते हैं, "विधायकों के इतने बड़े समूह का निलंबन असामान्य है और इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। भाजपा निश्चित रूप से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और जनता के बीच सरकार विरोधी भावना को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी।" विधायकों के निलंबन का असर जनता पर भी पड़ेगा क्योंकि अब इन विधायकों के क्षेत्रों के लोगों का सदन में प्रतिनिधित्व अगले छह महीनों तक नहीं होगा। हालांकि, ये विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर सकते हैं।
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आगे क्या हो सकता है?
सूत्रों के अनुसार, भाजपा अब इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती दे सकती है और उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है। पार्टी का मानना है कि विधायकों का निलंबन नियमों के विपरीत है और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
दूसरी ओर, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इस फैसले पर अडिग है और उनका कहना है कि विधायकों ने जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही को बाधित किया था, उसके लिए यह कार्रवाई उचित है। सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या मोड़ आता है और क्या निलंबित विधायक अपने निलंबन को रद्द करवाने में सफल होते हैं या फिर उन्हें पूरे छह महीने का इंतजार करना पड़ता है।
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