Section 144 in Lucknow: आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ-साथ बहुत सी जगह पर उत्सव समारोह भी होने वाला है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। कानून व्यवस्थाओं के प्रभारी पुलिस आयुक्त श्री उपेंद्र अग्रवाल का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा आने वाले महीने में होली और रमज़ान समेत धार्मिक त्योहारों से भरे हुए हैं। जिससे इस कार्यवाही का आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी के चलते लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसमें बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध रहने वाला है। आईए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-
इन चीज़ों पर होगा प्रतिबंध-
लखनऊ में लगे धारा 144 में बड़े समूह को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है, मार्च आयोजित करने पर रोक है, आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मार्च में संगीत पर प्रतिबंध है, बिना पूर्व अनुमति के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध है, विरोध प्रदर्शन या उपवास अभियान शुरू करने पर भी रोक है।
सोशल मीडिया-
इसके साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक संदेशों से निपटने के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित शिकायत संख्या 8130099025 और ईमेल पता nodalsmmc.election24@delhipolice.gov.in पर दी गई है। नोटिस में कहा गया कि ध्यान यह रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे संदेशों में आदर्श आचार संहिता, चुनाव कानून और आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर सकते हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है।
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आपत्तिजनक संदेश-
व्यक्तियों को किसी भी आपत्तिजनक संदेश के बारे में जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वह आपत्तिजनक संदेश को नोडल अधिकारी को 8130099025 पर या ईमेल आईडी के माध्यम से प्रासंगिक विवरण जैसे फोन नंबर यूआरएल आदि प्रदान करके अग्रेषित कर सकते हैं। जिससे कि संदेश सामग्री प्राप्त हुई थी या देखा था। इस पहल का उद्देश्य एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुच्छेद सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाना है। यह कदम चुनाव अवधि के दौरान आरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के प्रयासों का हिस्सा है।
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हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारिखों का ऐलान कर दिया गया है। जिसके मुताबिक पिछले साल की ही तरह यह चुनाव 7 चरणों में किए जाएंगे। चुनााव के तारिखों के ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है।