MCD Stray Dog Compensation: दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला सिर्फ एक साधारण हमले का नहीं, बल्कि एक ऐसी पीड़ित महिला की जद्दोजहद का है, जिसने अपने दर्द, तकलीफ और मानसिक आघात के लिए नगर निगम से न्याय की गुहार लगाई है। प्रियंका राय नाम की इस महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) से 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।
क्या हुआ था उस डरावनी शाम-
मार्च 2025 की बात है, जब प्रियंका दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की विलेज रोड के पास मोटरसाइकल पर पीछे बैठकर जा रही थीं। अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना भयंकर था, कि प्रियंका को गंभीर चोटें आईं। उनके शरीर पर कुत्तों के दांतों के निशान और घाव आज भी उस दर्दनाक घटना की याद दिलाते हैं।
प्रियंका का कहना है, कि इस हमले ने न केवल उनके शरीर को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डाला। इलाज में खर्च हुआ पैसा, काम से छुट्टी लेनी पड़ी और सबसे बड़ी बात वह मानसिक आघात, जो शायद कभी पूरी तरह ठीक न हो पाए।
कैसे तय होती है मुआवजे की रकम-
प्रियंका ने अपने मुआवजे की मांग के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए एक खास फॉर्मूले का सहारा लिया है। यह फॉर्मूला बताता है ,कि कुत्ते के काटने से पीड़ित व्यक्ति को कितना मुआवजा मिलना चाहिए।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिसमें कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजा तय करने का एक वैज्ञानिक तरीका बनाया गया। इस फॉर्मूले के अनुसार, मुआवजे की रकम कई चीजों पर निर्भर करती है, पीड़ित के शरीर पर कितने दांतों के निशान हैं, घाव कितना गहरा है और क्या त्वचा से मांस निकल गया है।
प्रियंका ने अपनी याचिका में विस्तार से बताया है, कि उनके शरीर पर कुल 12 सेंटीमीटर के घाव हैं। हाईकोर्ट के फॉर्मूले के मुताबिक, हर 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए 20,000 रुपये दिए जाने चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने 12 लाख रुपये की मांग की है।
42 दांतों के निशान और बढ़ती मांग-
प्रियंका का दावा है, कि हमले में कुत्ते के सभी 42 दांतों के निशान उनके शरीर पर हैं। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, हर दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने अतिरिक्त 4.2 लाख रुपये की मांग की है।
इसके अलावा, प्रियंका ने मानसिक आघात और ट्रॉमा के लिए 3.8 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा है। इन सभी आंकड़ों को जोड़कर कुल मुआवजे की रकम 20 लाख रुपये बनती है।
MCD को नोटिस, अब क्या होगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने मई महीने में इस मामले में पहली बार MCD को नोटिस जारी किया था। 29 अक्टूबर को कोर्ट ने नगर निगम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया। अब देखना यह होगा, कि MCD इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या प्रियंका को उनका हक मिल पाता है।
यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। यह दिल्ली और पूरे देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की ओर इशारा करता है। हर रोज कई लोग ऐसे हमलों का शिकार होते हैं, लेकिन कितने लोग न्याय के लिए आवाज उठा पाते हैं?
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193 मामलों में फैसला-
2023 में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने जो फैसला सुनाया था, वह 193 रिट पिटीशन्स के आधार पर था। ये सभी याचिकाएं कुत्तों और अन्य जानवरों के हमले से संबंधित थीं। इस फैसले में सिर्फ कुत्तों ही नहीं, बल्कि आवारा मवेशियों जैसे गाय, बैल, बैलगाड़ी के जानवर, गधे, नीलगाय, भैंस, और यहां तक कि जंगली, पालतू और आवारा जानवरों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी मुआवजा तय करने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था, कि दावा दायर होने के चार महीने के भीतर मुआवजा देने का फैसला सुनाया जाना चाहिए। यह कदम पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
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