Additional Excise Duty
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    Additional Excise Duty: सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए, 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर एक्ट्रा एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर नया सेस लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित करेगा। इन नए नियमों के मुताबिक, पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% की GST दर लागू होगी।

    वहीं बीड़ी पर 18% GST लगेगा। लेकिन असली बात यह है, कि इन दरों के अलावा भी अब शुल्क चुकाना होगा। पान मसाला पर Health and National Security Cess लगेगा, जबकि तंबाकू उत्पादों पर एक्य्ट्रा एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। ये नया टैक्स सिस्टम मौजूदा GST कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी इन सिन गुड्स पर अलग-अलग दरों से लगाया जा रहा है।

    नए नियम भी हुए लागू-

    वित्त मंत्रालय ने बुधवार को Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco और Gutkha Packing Machines से जुड़े नए नियम भी नोटिफाई किए हैं। इन नियमों में मशीनों की क्षमता निर्धारण और ड्यूटी कलेक्शन के प्रावधान शामिल हैं।

    संसद की मंजूरी मिल चुकी है-

    दिसंबर में संसद ने दो विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। जिसमें से पहला विधेयक पान मसाला निर्माण पर Health and National Security Cess लगाने की अनुमति देता है और दूसरा तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी के लिए है। अब सरकार ने इन्हें 1 फरवरी से लागू करने की तारीख तय कर दी है।

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    क्या होगा असर?

    1 फरवरी से पुराना GST कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह कदम सरकार के राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है, कि बढ़ी हुई कीमतें इन हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर इसका तत्काल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

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    By sumit

    मेरा नाम सुमित है और मैं एक प्रोफेशनल राइटर और जर्नलिस्ट हूँ, जिसे लिखने का पाँच साल से ज़्यादा का अनुभव है। मैं टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल टॉपिक के साथ-साथ रिसर्च पर आधारित ताज़ा खबरें भी कवर करता हूँ। मेरा मकसद पढ़ने वालों को सही और सटीक जानकारी देना है।