Amul Expired Products
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    Amul Expired Products: राजस्थान के खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, अमूल के करीब 1.5 लाख किलोग्राम एक्सपायर्ड नॉन-डेयरी उत्पाद नष्ट कराए। आरोप है, कि इन उत्पादों की एक्सपायरी तारीख मिटाकर नई तारीख लगाई जा रही थी और फिर इन्हें बाजार में बेचने की तैयारी थी।

    181 हेल्पलाइन पर शिकायत और फिर खुला राज-

    मामला तब सामने आया, जब एक व्यक्ति ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, कि जयपुर के खो नागोरियान इलाके में मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपायर्ड उत्पाद बेचने की तैयारी कर रहा है। शिकायत मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर-2 की टीम मौके पर पहुंची।

    वहां एक बड़े गोदाम में अमूल के नूडल्स, केचप, मेयोनीज, एनर्जी ड्रिंक जैसे तमाम उत्पादों के हजारों कार्टन भरे पड़े थे। ये सभी उत्पाद गुजरात की मेसर्स कैरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन द्वारा बनाए गए थे और मेसर्स एडवांसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए थे।

    YouTube से सीखी थी तारीख मिटाने की तरकीब-

    जांच में पता चला, कि करीब 12,000 कार्टन एक्सपायर्ड थे और 3,000 कार्टन के पैकेट्स से एक्सपायरी की तारीख पहले ही मिटाई जा चुकी थी। मौके पर थिनर, एसीटोन और दूसरे रसायन भी बरामद हुए जो तारीख मिटाने के काम आते थे। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा भगवत सिंह ने बताया, कि पूछताछ के दौरान कारोबारी ने खुद स्वीकार किया, कि उसने YouTube देखकर एक्सपायर्ड सामान पर तारीख बदलने का तरीका सीखा था। वह एक्सपायरी के करीब पहुंचे सामान को बेहद सस्ते दाम पर खरीदता था, तारीख बदलता था और फिर अमूल के नए ब्रांडेड कार्टन में पैककर मोटे मुनाफे पर बेचता था।

    27 ट्रक भरकर चार दिन चली कार्रवाई-

    इस कार्रवाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि पूरा माल नष्ट करने में चार दिन लग गए। 27 ट्रकों में भरकर यह सामान कूड़ेघर ले जाया गया और कंपनी के खर्चे पर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया, कि पड़ोसियों की शिकायत थी, कि गोदाम में 10-12 कर्मचारी घुसते थे, मुख्य दरवाजा शाम तक बंद रहता था और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता था। जांच में यह भी पता चला, कि मेसर्स एथलीट स्टोर का खाद्य लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था।

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    अब होगी कानूनी कार्रवाई-

    खाद्य सुरक्षा एवं मादक द्रव्य नियंत्रण के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया, कि मेसर्स कैरा और मेसर्स एडवांसिस दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एक्सपायर्ड माल रखने, तारीख मिटाकर नई तारीख लगाने, बिना लाइसेंस कारोबार करने और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गोदाम को सील कर दिया गया है और कंपनी के खाद्य कारोबार पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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    By sumit

    मेरा नाम सुमित है और मैं एक प्रोफेशनल राइटर और जर्नलिस्ट हूँ, जिसे लिखने का पाँच साल से ज़्यादा का अनुभव है। मैं टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल टॉपिक के साथ-साथ रिसर्च पर आधारित ताज़ा खबरें भी कवर करता हूँ। मेरा मकसद पढ़ने वालों को सही और सटीक जानकारी देना है।