Delhi Fuel Ban
    Photo Source - Google

    Delhi Fuel Ban: साल 2015 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर को एक ऐसा झटका दिया था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने एक सख्त नियम लागू किया था। इस नियम के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी।

    यह फैसला हजारों लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी थी, उन्हें अचानक से पता चला कि अब वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। इस नियम से न सिर्फ गाड़ी मालिकों को नुकसान हुआ बल्कि पुराने वाहनों के व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ा।

    Delhi Fuel Ban नियम में आए बदलाव और जनता की नाराजगी-

    2025 तक पहुंचते-पहुंचते सरकार ने इस नियम को और भी सख्त बनाने की कोशिश की। उन्होंने तय किया, कि इन पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। यानी अगर किसी के पास 10 साल से पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन है, तो उसे पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।

    लेकिन जब यह नियम लागू हुआ तो जनता में भारी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने विरोध किया और कहा कि यह नियम बहुत कठोर है। आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर कुछ साल में नई गाड़ी खरीदे। इस नाराजगी के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।

    Delhi Fuel Ban वाहन मालिकों की दुविधा-

    जब यह नियम लागू हुआ था, तो बहुत से लोगों ने दबाव में आकर अपनी गाड़ियां बेच दीं। कुछ लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी गाड़ियां कौड़ियों के दाम पर बेचनी पड़ीं। वहीं कुछ लोगों की गाड़ियां अधिकारियों द्वारा जब्त भी कर ली गईं।अब जब सरकार ने अपना फैसला आंशिक रूप से वापस ले लिया है तो इन लोगों के मन में उम्मीद जगी है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी बेच दी थी या जिनकी गाड़ी जब्त हो गई थी, वे अब सोच रहे हैं कि क्या वो अपनी गाड़ी वापस पा सकते हैं।

    जब्त की गई गाड़ी वापस कैसे पाएं-

    अगर आपकी गाड़ी अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे वापस पाने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की स्थिति जानी होगी। इसके लिए आप दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट या वाहन की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

    अपना वाहन नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है। यह जांच लें कि गाड़ी स्टोर में रखी गई है या स्क्रैप हो गई है या नीलामी हो गई है या फिर इसका पंजीकरण रद्द हो गया है। अगर यह दिखाता है कि गाड़ी जब्त की गई है और वाहन यार्ड में है तो आप इसे छुड़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    इसके बाद आपको आरटीओ या प्रवर्तन विभाग में एक अनुरोध जमा करना होगा। पार्किंग या यार्ड के चार्ज का भुगतान करने के बाद आपको अपनी गाड़ी को फिटनेस और प्रदूषण के टेस्ट के लिए देना होगा। अगर गाड़ी इन टेस्ट में पास हो जाती है तो वो फिर से आपके गैराज में चमकेगी।

    सफलता की कोई गारंटी नहीं-

    यहां एक बात याद रखने वाली है कि हर किसी की जब्त की गई गाड़ी वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाए और अधिकारियों को प्रभावित न कर पाए। ऐसी स्थिति में गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जा सकता है और आपका रिलीज एप्लिकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है।

    ये भी पढ़ें- Land Rover की सबसे खतरनाक SUV! पेश हुई नई Defender Octa Black Edition, लक्ज़री और पॉवर..

    दबाव में बेची गई गाड़ी वापस पाने का तरीका-

    अगर आपने अपनी गाड़ी दबाव में आकर दिल्ली के बाहर किसी खरीदार को बेच दी है तो पहले उसका पता लगाना होगा। फिर आपको उसे वापस खरीदने के लिए अनुरोध करना होगा। इसके लिए आपको यह जानकारी देनी होगी कि गाड़ी स्क्रैप नहीं हुई है या इसका पंजीकरण रद्द नहीं हुआ है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि नए नियमों के तहत अब वाहन को दिल्ली में दोबारा पंजीकृत कराया जा सकता है या नहीं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है।

    ये भी पढ़ें- महिंद्रा XEV 9e Pack Two लॉन्च! दमदार रेंज, फास्ट चार्जिंग और जबरदस्त फीचर्स के साथ