GRAP-IV: दिल्ली की एयर क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस मौसम में पहली बार गंभीर+ (Severe+) स्टेज पर गिरने के बाद केंद्र ने वायु गुणवत्ता पैनल ने रविवार को ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण यानी GRAP-IV के तहत दिल्ली एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की है, जो सोमवार की सुबह 8:00 बजे से लागू किए जाएंगे। प्रतिबंधों में ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर अस्थाई रूप से रोक शामिल है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी पर केंद्र के पैनल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा, कि रविवार की शाम को दिल्ली का AQI शाम 4:00 बजे 441 दर्ज किया गया।
हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर-
धीरे-धीरे इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ यहां पर हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। क्योंकि शाम 5:00 बजे, 6:00 बजे और 7:00 बजे AQI क्रमशः 447, 452 और 457 दर्ज किया गया। Delhi-NCR के लिए GRAP को एयर क्वालिटी के चार स्टेज में बांटा गया है। जिसमें पहला स्टेज खराब एयर क्वालिटी, दूसरा स्टेज बहुत खराब एयर क्वालिटी, स्टेज 3 गंभीर एयर क्वालिटी और स्टेज 4 गंभीर से भी ज्यादा एयर क्वालिटी होने पर लागू किया जाता है।
With the imposition of GRAP-4 from tmrw, physical classes shall be discontinued for all students, apart from Class 10 and 12. All schools will hold online classes, until further orders.
— Atishi (@AtishiAAP) November 17, 2024
इन गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं-
दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने घोषणा करते हुए, कहा कि बढ़ते प्रदूषण के चलते कक्षा दसवीं और बारहवीं के अलावा सभी छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया है। आदेश के मुताबिक, जरूरी सामान लेने जाने या स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वाले ट्रैकों को छोड़कर, किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध-
पैनल का कहना है, कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने डीजल और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क, फ्लाईओवर, राजमार्ग, बिजली, लाइन, पाइपलाइन और अपनी सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लने का सुझाव दिया गया है।
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घर से काम करने का ऑप्शन-
इसमें यह भी सिफारिश की गई है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय 50% तक क्षमता पर काम करें और बाकीं लोग घर से काम करें। पैनल ने कहा, कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का ऑप्शन पेश किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, कि राज्य सरकारी कॉलेजों को बंद करने, जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और वाहनों के लिए विषम नियम लागू करने का भी निर्णय ले सकती है।
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