Pooja Seth Airport Trouble
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    Pooja Seth Airport Trouble: थाईलैंड की मनोरम यात्रा के बाद पूजा सेठ के लिए घर वापसी एक भयावह अनुभव में बदल गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें और उनके परिवार को एक ऐसे कोहराम का सामना करना पड़ा, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। कस्टम अधिकारियों ने पूजा को एक अपराधी की तरह घेर लिया और उनकी पर्सनल ज्वैलरी को 'तस्करी किया गया सोना' बताकर जब्त कर लिया।

    Pooja Seth Airport Trouble परिवार के साथ प्रताड़ना का अनुभव-

    पूजा सेठ के लिए यह अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कस्टम अधिकारियों ने न सिर्फ उन्हें हिरासत में लिया बल्कि लंबी पूछताछ के दौरान उनके पति और बच्चों को भी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। जब्त की गई ज्वैलरी में 78 ग्राम वजन की चार रत्न जड़ित सोने की चूड़ियां, 45 ग्राम वजन की एक सोने की चूड़ी और 67 ग्राम वजन का सोने का पेंडेंट वाली एक सोने की चेन शामिल थी।

    इतना ही नहीं, पूजा पर जबरन एक स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया। यह घटना न केवल उनके लिए, बल्कि विदेश यात्रा करने वाले हर भारतीय के लिए चिंताजनक प्रश्न खड़ा करती है - क्या हम अपनी पर्सनल ज्वैलरी पहनकर विदेश यात्रा नहीं कर सकते?

    Pooja Seth Airport Trouble न्याय के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला-

    अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली पूजा सेठ ने न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल कस्टम विभाग पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि जबरन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश भी दिया। यह फैसला सभी यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है, जो अपनी पर्सनल ज्वैलरी पहनकर विदेश यात्रा करते हैं। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है - आखिर पर्सनल ज्वैलरी को लेकर कस्टम के नियम क्या हैं?

    पर्सनल ज्वैलरी को लेकर क्या हैं नियम?

    कस्टम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पर्सनल ज्वैलरी पहनकर विदेश आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। "आपको अपनी पर्सनल ज्वैलरी, जिसे आप विदेश यात्रा के दौरान पहनने जा रहे हैं, उसे डिपार्चर विंग पर स्थित कस्टम कार्यालय में घोषित करना होगा," अधिकारी ने बताया। "इस प्रक्रिया में, आपको एक फॉर्म भरकर अपनी ज्वैलरी का विवरण देना होगा, जिसके बाद एक एप्रूवर द्वारा इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद आपको फॉर्म की एक प्रति दी जाएगी, जो आपके लिए प्रमाण के रूप में काम करेगी।"

    विदेश यात्रा से लौटते समय सावधानियां-

    विदेश से वापस आते समय, अगर कोई कस्टम अधिकारी आपकी ज्वैलरी पर सवाल उठाता है, तो आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को दिखाकर साबित कर सकते हैं कि यह वही ज्वैलरी है जिसे आप जाते समय पहने हुए थे। इस तरह, आप किसी भी अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं। "डिपार्चर से पहले अपनी ज्वैलरी का अनुमोदन कराना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल ज्वैलरी के नाम पर तस्करी न कर सके," अधिकारी ने आगे बताया।

    यात्रियों के लिए सीख-

    पूजा सेठ का मामला हर विदेश यात्री के लिए एक सबक है। अपनी ज्वैलरी लेकर विदेश जाते समय, सभी नियमों का पालन करना और आवश्यक दस्तावेज़ साथ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्सनल ज्वैलरी की डिक्लेरेशन न केवल आपको परेशानी से बचाएगी, बल्कि आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद भी बनाएगी। पूजा सेठ के मामले में हाईकोर्ट का फैसला यह संकेत देता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कानून का पालन करना चाहिए और किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

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    कस्टम के नियमों का पालन करें-

    विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आप कीमती ज्वैलरी पहनकर विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो डिपार्चर से पहले इसकी घोषणा अवश्य करें। यह न केवल आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाएगा, बल्कि आपकी यात्रा को सुचारू बनाने में भी मदद करेगा। पूजा सेठ का मामला हमें याद दिलाता है कि जागरूकता और नियमों का पालन हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। आइए, हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और नियमों का पालन करके अपनी यात्राओं को सुखद बनाएं।

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