Supreme Court
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    Supreme Court: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बात यह है कि मथुरा कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चल रहे 15 मामलों को ट्रांसफर करने के फैसले पर रोक की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का भी रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में डिस्टिक कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईद मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था।

    मुस्लिम पक्ष Supreme Court क्यों पहुंचा-

    हाई कोर्ट ने तब कहा था कि वह सभी मुकदमें एक जैसे हैं और उनमें एक ही तरह के सबूत के आधार पर फैसला भी किया जाना है। ऐसे में अदालत का समय बचे इसके लिए बेहतर यही होगा कि मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो जाए। वही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी।

    Supreme Court ने क्या कहा-

    मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है और मथुरा कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। इस केस की अगली सुनावाई 5 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। हालांकि संबंधित पक्षों का जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

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    दायर मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल-

    ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जहां फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर सुनवाई हाई कोर्ट में ही जारी रहेगी। लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी।

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