Advisory For G20: तीन दिनों के लिए दिल्ली बंद होने वाली है, 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान बाजार, दफ्तर, स्कूल सब कुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं दिल्ली की सड़कों को भी कोविड लॉकडाउन की तरह ही खाली कर दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पुलिस ने बताया कि किन सड़कों पर रोक होगी और कहां पर आप चल सकते हैं। जिन सड़कों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, वहां किस शर्त पर जाने की अनुमति है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी और मेडिकल इमरजेंसी में वाहनों पर पूरी दिल्ली में किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रबंध नई दिल्ली जिले के लिए है, जहां प्रगति मैदान में G-20 सम्मेलन होने जा रहा है।
ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं-
दूसरे राज्यों में गणतंत्र दिवस वाले वाहनों को वेस्टर्न पेरीफेरल और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, भारी माल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि सब्जी, दूध मेडिकल सप्लाई और फल वाले वाहनों को छूट रहेगी।
सड़क नेटवर्क-
दिल्ली में प्रवेश के लिए दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन ऐसी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगे। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी।
टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति-
दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल बसों और वाहन सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर मौजूद होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
सड़क नेटवर्क में चलने की अनुमति-
नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने के लिए ट्रैक्शन को अनुमति होगी। इसके साथ ही दिल्ली में स्थित होटल में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली के अंदर सड़क नेटवर्क में चलने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली दिल्ली एयरपोर्ट और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक के यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है, कि वह सुझाव गए मार्गों को ही चुने और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें।
ID प्रूफ की ज़रुरत-
यातायात की आवाजाही को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने को नियंत्रित किया जाएगा। दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के अंदर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में अस्पतालों होटल और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्थानों के हाउसकीपिंग खानपान आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए ID प्रूफ ले जाने होंगे।
रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति-
मालवाहक और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही यह यातायात को अनिवार्य रूप से NH48 से तुलाराम मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।NH48 पर धौला कुआं की ओर से किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
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एडवाइजरी-
जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि इन तीनों दिनों के लिए एक समर्पित एंबुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए ERSS नंबर 6828400604 या 112 भी जारी किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन सहायता दल तैनात किए जाएंगे।
एडवाइजरी के मुताबिक, यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि विनियमित क्षेत्र और नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले वाहनों की यात्रा से बचें। हालांकि अगर यात्रा को टाला नहीं जा सकता तो निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर-
रिंग रोड आश्रम चौक सराय काले खां - दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे - नोएडा रिंग- रोड से युधिष्ठिर सेतु - आईएसबीटी कश्मीरी गेट - रिंग रोड मजनू का टीला।
एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं - रिंग रोड बरार स्क्वायर - नारायण फ्लावर राजौरी गार्डन जंक्शन - रिंग रोड - पंजाबी बाग जंक्शन - रिंग रोड - आजादपुर चौक।
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ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर-
डीएनडी फ्लाईओवर - रिंग रोड - आश्रम चौक - मूलचंद अंडरपास - एम्स चौक - रिंग रोड - धौला कुआं - रिंग रोड बराड़ - स्क्वायर नारायण फ्लाईओवर
युधिष्ठिर सेतु से रिंग रोड - चांदनी राम अखाड़ा - माल रोड - आजादपुर चौक - रिंग रोड - लाला जगत नारायण मार्ग।