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    Railway Bharti: पटना में लागू धारा 144, छात्र कर रहे आंदेलन, जानें मामला

    Last Updated: 1 फ़रवरी 2024

    Author: sumit

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    Railway Bharti: हाल ही में पटना में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, यह कदम एसडीओ पटना सदर की ओर से बुधवार 31 जनवरी को जारी किए गए रेलवे में भार्तीयों को लेकर चल रहे छात्राओं के उग्र आंदोलन के बाद उठाया गया है। इस आंदोलन वजह से पटना में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। पूरा मामला क्या है रेलवे भर्ती को लेकर छात्र आंदोलन क्यों चला रहे हैं आईए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    5 फरवरी तक धारा 144 लागू-

    पटना सदर क्षेत्र के अंतर्गत 31 जनवरी से 5 फरवरी तक धारा 144 बनी रहेगी। दरअसल रेलवे में निकली वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट का कहना है कि कम रिक्तियां निकलने से सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे काम युवा उम्मीदवारों को नौकरी का अवसर मिलेगा। ज्यादातर यूवा फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और उम्हें फिक से लंबे समय तक वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा।

    युवाओं ने घंटों तक प्रदर्शन किया-

    इस बात को लेकर राज्य की राजधानी पटना के बहुत से इलाकों में बीते दो दिनों से छात्रों ने बवाल मचा रखा है। जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी मंगलवार को पटना में उस समय मामला ज्यादा बढ़ गया, जब युवाओं ने घंटों तक प्रदर्शन किया। उम्मीदवार रेलवे की तकनीशियन जैसी पोस्ट के लिए निकाली गई भर्ती की सीट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसकी वजह से वह सड़कों पर उतरे।

    जबरदस्त विरोध-

    छात्रों ने मंगलवार को शहर में पहाड़ी से लेकर कारगिल चौक तक रैली निकाली और रेलवे के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया। आंदोलन में शामिल छात्रों का आरोप है कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब वैकेंसी निकाली गई है और सीटों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड से इस वैकेंसी के तहत सीटों की संख्या को बढ़ाने की मांग की है।

    छात्र घायल-

    इसकी वजह से पटना में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको संभालने के लिए और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े इसे रोकने के लिए पुलिस ने आंदोलन कार्यों पर लाठी भी चलाई। कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। जिसमें कई छात्र घायल हो गए। ऐसी स्थिति को देखते हुए पटना में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 140 लागू होने के बाद से 5 से ज्यादा व्यक्तियों का जमावड़ा गैरकानूनी होगा, प्रदर्शन, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।

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    इन चीजों पर रोक-

    वहीं सिटी एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से कई स्थानों पर हिंसा प्रदर्शन के लिए संदेश प्रचारित किया जा रहे हैं। इससे जान माल की स्थिति एवं अस्तित्व होने की प्रबल आशंका है। धारा 144 के तहत सिटी अनुमंडल में निशेधाज्ञा कर दी गई है। यह आदेश शैक्षणिक, वैवाहिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान पर लागू नहीं होते। पटना सिटी अनुमंडल के विशेषज्ञ का आदेश 31 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

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