Turkish Woman Trump’s Daughter: तुर्की की एक फैमिली कोर्ट ने अंकारा निवासी नेक्ला ओज़मेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना पिता बताया था। 55 वर्षीय नेक्ला ने सितंबर 2025 में कोर्ट में DNA टेस्ट की मांग करते हुए, पितृत्व मामला दायर किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, कि याचिकाकर्ता ने कोई ठोस सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किए, जो मामले को आगे बढ़ाने के लिए काफी हों।
माँ की मौत से पहले हुआ बड़ा खुलासा-
द् डेली जागरण के मुताबिक, नेक्ला आधिकारिक तौर पर साती और दुर्सुन ओज़मेन की बेटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं। अपनी अर्जी में उन्होंने बताया, कि 1970 में जन्मी नेक्ला को इस दंपत्ति ने पाला, लेकिन 2017 में उनकी माँ की मौत से कुछ समय पहले उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। नेक्ला के अनुसार, उनकी माँ ने मरने से पहले बताया, कि वो उनकी असली संतान नहीं हैं।
नेक्ला का दावा है, कि साती ओज़मेन का बच्चा अस्पताल में मृत पैदा हुआ था। उसी समय सोफिया नाम की एक अमेरिकी महिला ने एक नवजात शिशु उन्हें सौंप दिया था। नेक्ला का आरोप है, कि इस अमेरिकी महिला का डोनाल्ड ट्रंप के साथ अवैध संबंध था, जो उस वक्त NATO से जुड़े हुए थे या वहां काम करते थे और बाद में उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया।
कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका-
अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा, कि नेक्ला के सभी दावे केवल व्यक्तिगत बयानों पर आधारित हैं। कोर्ट को कोई सहायक दस्तावेज, गवाह या भौतिक सबूत नहीं मिले। इसलिए DNA टेस्ट का आदेश देने या मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। नेक्ला के पिता दुर्सुन ओज़मेन का 2009 में और माँ का 2017 में निधन हो चुका है।
अपील दायर, अमेरिकी कोर्ट से भी लगाई गुहार-
तुर्की न्यूज एजेंसी DHA से बातचीत में नेक्ला ने बताया, कि उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी अदालतों और तुर्की स्थित अमेरिकी दूतावास को भी याचिकाएं भेजी हैं, जिसमें अपनी पितृत्व की पुष्टि में मदद मांगी है।
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नेक्ला ने कहा, “मुझे नहीं पता ये कितना सही है। मैं बस इतना जानना चाहती हूं, कि क्या वो सच में मेरे पिता हैं। मुझे न पैसे चाहिए, न शोहरत, बस सच्चाई जानना चाहती हूं।” उन्होंने उम्मीद जताई, कि ट्रंप स्वेच्छा से DNA टेस्ट के लिए तैयार होंगे और उनका मानना है, कि वो इस रिक्वेस्ट को ठुकराएंगे नहीं।
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