Faridabad Jail: फरीदाबाद की एक जेल में हुई एक शर्मनाक घटना ने न केवल जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है, कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही एक गंभीर अपराधी को आजाद करा सकती है। यह कहानी दो नितेश की है जिनके नाम की समानता ने एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा की कि एक 9 साल के बच्चे के साथ बलात्कार का आरोपी आसानी से जेल से निकल गया।
गुरुवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला गलत पहचान का है जहाँ जेल अधिकारियों ने गलत व्यक्ति को रिहा कर दिया। इस घटना ने न केवल न्याय व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है बल्कि यह भी साबित किया है कि हमारी जेल व्यवस्था में वेरिफिकेशन प्रोसेस कितना कमजोर है।
Faridabad Jail दो नितेश, एक ही पिता का नाम-
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दो व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल हैं, यह भयानक गलती जिनके नाम में समानता ने करवाई। 27 वर्षीय नितेश पांडे पहला है, जो फरीदाबाद के सेक्टर-58 में अक्टूबर 2021 में एक 9 साल के बच्चे के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके पिता का नाम रवींद्र पांडे है।
दूसरा है 24 वर्षीय नितेश, जो केवल एक नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति रविवार को घर में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में उसी जेल में बंद किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इसके पिता का नाम भी रवींद्र है। छोटे अपराध में फंसे दूसरे नितेश को सोमवार को फरीदाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई थी। यहीं से शुरू हुई वह गलती जिसने पूरी न्याय व्यवस्था को हिला दिया।
Faridabad Jail कैसे हुई यह भयानक गलती-
मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर फरीदाबाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रोसीजर के अनुसार मंगलवार को नितेश (मारपीट वाले मामले में फंसा व्यक्ति) को जेल से रिहा होना था। लेकिन जेल अधिकारियों ने गलती से नितेश पांडे यानी रेप का आरोपी को छोड़ दिया, जो रिहा होते ही गायब हो गया। यह गलती तब पकड़ में आई जब असली नितेश (जिसे जमानत मिली थी) ने पूछा कि बेल ऑर्डर के बावजूद उसे अभी तक क्यों नहीं छोड़ा गया है। इसके बाद जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि एक गंभीर अपराधी पहले ही जेल से निकल चुका है।
इस घटना में कई लेवल पर लापरवाही दिखी है। पांडे का एड्रेस बिहार के पटना जिले के पलिगंज ब्लॉक के कल्याणपुर गांव में लिस्टेड था जबकि दूसरे नितेश का पता फरीदाबाद की शास्त्री कॉलोनी में था। फिर भी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन में यह बेसिक चेक नहीं किया गया।
Faridabad Jail क्या अंदरूनी साजिश की संभावना है?
पुलिस अधिकारियों ने इंसाइड हेल्प की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। एक ऑफिसर ने कहा कि “हो सकता है जेल स्टाफ ने पांडे के साथ मिलकर यह काम किया हो, लेकिन डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा।” यह संभावना इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि दोनों व्यक्तियों के अन्य डिटेल्स फादर के नाम में समानता होने के बावजूद बिल्कुल अलग थीं। इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर पांडे ने और आसानी से जेल से बाहर निकल गया।
कानूनी कार्रवाई और मामले की गंभीरता-
जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विक्रम कुमार की शिकायत पर बुधवार को बल्लभगढ़ सदर पुलिस स्टेशन में भगोड़े कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 (कानूनी गिरफ्तारी में बाधा डालना) और धारा 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई है। नितेश पांडे को 1 अक्टूबर 2021 को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 506 (आपराधिक धमकी), और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (बढ़ी हुई यौन शोषण) के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोप सेक्टर-58 में एक 9 साल के बच्चे के साथ रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट के हैं।
एक बार पांडे ने 2022 में बेल की अर्जी दी थी, लेकिन जैस्मिन शर्मा एडिशनल सेशन जज की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया 28 अक्टूबर 2022 को था। उसने दोबारा बेल के लिए उसके बाद अर्जी नहीं दी थी और उसका ट्रायल चल रहा था।
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जेल प्रशासन पर कार्रवाई-
इस गंभीर चूक के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हुई है। इंटर्नल इंक्वायरी चल रही है और कैदियों की आइडेंटिटी वेरिफाई करने की जिम्मेदारी वाले दो जेल ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि “हम सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई।” बल्लभगढ़ सदर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने बताया, कि भगोड़े को पकड़ने के लिए कई टीम्स डिप्लॉय की गई हैं। “पांडे ने दूसरे नितेश की पहचान चुराई और जेल ऑफिशियल को गुमराह किया। उसने कन्फ्यूजन का एडवांटेज लेकर बाहर निकल गया।
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