Pani Puri Vender GST Notice
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    Pani Puri Vender GST Notice: यह तो हम सभी जानते हैं कि पानी पूरी भारत से सबसे फेमस स्ट्रीट फूडिस में से एक है, जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। इसका तीखा चटपटा पानी आपको अंदर से खुश कर देता है। बहुत से गोलगप्पे वाले अपने गोलगप्पों के लिए काफी फेनस भी होते हैं और उनके आगे लोगों की लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या हो अगर कोई गोलगप्पे वाले भैया अपने गोलगप्पे की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से फेमस हो जाए। ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु के गोलगप्पे वाले भैया के साथ। जिनकी ऑनलाइन भुगतान के ज़रिए साल की कमाई 40 लाख रुपए हुई। लेकिन वह तब सुर्खियों में आए, जब उन्हें GST नोटिस मिला।

    स्ट्रीट फूड विक्रेता(Pani Puri Vender GST Notice)-

    दरअसल भारत में स्ट्रीट फूड विक्रेता पारंपरागत रुप से अनऔपचारिक क्षेत्र में आते हैं, जिसके चलत उन्हें आमतौर पर टैक्स भुगतान से छूट मिलती है। लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ये लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण तमिलनाडु के ये पानी-पूरी विक्रेता हैं। क्योंकि उनका यूपीआई लेनदेन एक साल में 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। जिसने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।

    सोशल मीडिया पर वायरल-

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, यह नोटिस तमिलनाडु वस्तु और सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत 17 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। इस नोटिस में पिछले 3 सालों में किए गए लेनदेन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही साल 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष के दौरान आर्जित की गई बड़ी राशि पर ध्यान दिया गया है। इस नोटिस के लिए जानकारी डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से इकट्ठी की गई थी।

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    लोगों के बीच बहस-

    जहां पर विक्रेता ने अपने स्ट्रीट फूड के लिए भुगतान को स्वीकार किया था। इस जीएसटी नोटिस ने सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। लोग इस स्थिति से हैरान हो चुके हैं और खुश भी हैं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, कि वह अपने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर सड़कों पर पानी पुरी बेचने लगेंगे। जैसे-जैसे यूपीआई भुगतान भारतीयों के बीच में फेमस हो रहा है। बहुत से विक्रेता, जो दशकों से नगद लेन देन कर रहे थे। डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगली बार जब आप अपने स्थानीय विक्रेता के यहां से पानी पुरी का खा रहे होंगे, तो आप उससे बात करके पूछ सकते हैं, कि क्या आपने अभी तक जीएसटी के लिए पंजीकरण कराया है, ऐसा हो सकता है।

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