Small Saving Scheme: 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया कि लघु बचत योजना के खाताधारकों को निवेशकों को केवाईसी के लिए पेन और आधार कार्ड दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अगर आपने अपना खाता खोलते समय दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं तो आपको अधिसूचना के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक ऐसा करना होगा। हालांकि अगर आपने पहले ही यह जमा करा दिए हैं तो उन्हें दोबारा जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड अनिवार्य-
नई अधिसूचना के मुताबिक, जिन व्यक्तियों ने लघु बचत योजनाओं में खाता खोला है और आधार और पेंशन दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। उन्हें 30 सितंबर तक ऐसा करना होगा, 1 अप्रैल 2023 से लघु बचत योजनाओं में निवेश शुरू करने वाले नए उपयोगकर्ताओं के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। जिसका मतलब है कि अगर आप 30 तारीख के बाद अपना खाता खोलते हैं तो आपको 30 सितंबर तक आधार और पैन कार्ड जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
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आधार और पैन कार्ड-
तय की गई तारीख तक आधार और पैन कार्ड को अपने खाते से लिंक ना करवा पाने पर परिणाम स्वरुप दस्तावेज प्रदान किए जाने तक आपका खाता निलंबित कर दिया जाएगा। खाता निलंबन का मतलब है कि आप लेनदेन नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यकता है जमा आवर्ती, जमा डाकघर, मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान, बचत प्रमाण, पत्रसार्वजनिक भविष्य निधि सहित विभिन्न डाकघर योजनाओं पर लागू होती है।
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