Aaradhya Bachchan
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    Aaradhya Bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा और निजता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना की अदालत में दायर याचिका में गूगल और विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर गलत और भ्रामक सामग्री को हटाने की मांग की गई है।

    क्या है पूरा मामला? (Aaradhya Bachchan)

    याचिका में आरोप लगाया गया है, कि कई यूट्यूब चैनल्स जैसे "बॉलीवुड टाइम", "बॉली पकोड़ा", "बॉली समोसा" और "बॉलीवुड शाइन" ने आराध्या के स्वास्थ्य और निजी जीवन के बारे में पूरी तरह से झूठी और अफवाहों भरी वीडियोज़ अपलोड की हैं। इन वीडियोज़ में दावा किया गया है, कि आराध्या गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है।

    Aaradhya Bachchan कानूनी रणनीति-

    आराध्या के वकीलों ने अदालत से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है, कि चूंकि संबंधित यूट्यूब चैनल्स कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके बिना ही मामले का निपटारा किया जाए। न्यायाधीश ने गूगल को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए निर्धारित की है।

    बच्चन परिवार का दावा-

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया है, कि बच्चन परिवार का नाम एक ट्रेडमार्क की तरह सम्मानित है और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन वीडियोज़ का एकमात्र उद्देश्य सनसनी फैलाना और अधिक से अधिक व्यूज़ हासिल करना है।

    निजता का अधिकार-

    यह याचिका न केवल एक परिवार की इज्जत की रक्षा करती है, बल्कि सेलिब्रिटी बच्चों की निजता के अधिकार को भी महत्व देती है। आराध्या के माता-पिता ने स्पष्ट किया है कि उनकी बेटी की सुरक्षा और सम्मान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

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    मीडिया की जिम्मेदारी-

    दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रथम दृष्टया राहत देने का निर्णय लिया है, जो डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह निर्णय अफवाहों और भ्रामक सामग्री के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।

    यह मामला न केवल बच्चन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि डिजिटल मीडिया में नैतिकता और जिम्मेदारी के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। आने वाले समय में इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दे सकता है।

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