भाषा बदलें

    Supreme Court
    Photo Source - Google

    Chandigrah Mayor Election: सुप्रिम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या..

    Last Updated: 5 फ़रवरी 2024

    Author: sumit

    हमें फ़ॉलो करें >

    Chandigrah Mayor Election: हाल ही में चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। लोकतंत्र की हत्या करने की बता की। कोर्ट का कहना है कि यह मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि वह नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के हैं। वह पार्टी में एक्टिव भी है और उन्हें यह पद दिया गया। इस पर कोर्ट अभिषेक सिंघवी से वीडियो फुटेज का पेन ड्राइव मांगा वीडियो। देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स पर केस चलाया जाना चाहिए। जस्टिस डिवाइन ने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ऐसे आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं करना चाहिए।

    पूरे मामले पर एक नोटिस जारी-

    यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट चुनाव सही तरीके से करने में असफल रहा है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर ही निर्देश दिए गए थे, की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आपकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि हमें इस गड़बड़ी की आशंका थी और हमें इस संबंध में एक आदेश मिला।

    वीडियो देखकर न्यायाधीश नाराज-

    पहले ही दिन एक आदेश वीडियोग्राफी का था और दूसरा चुनाव स्थगित करना था। हमने स्थगित को चुनौती दी और निवेदन कर रहे हैं कि कोर्ट की ओर से नोटिस जारी की जाए और उन मत पत्रों को सुरक्षित रखा जाए। सुनवाई के दौरान वीडियो चलाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। वीडियो देखकर न्यायाधीश नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि उन्होंने मत पत्रों की गड़बड़ी की है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं। वकील साहब यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है।

    उचित अंतरिम आदेश की जरूरत-

    न्यायाधीश ने कहा कि क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का यह व्यवहार सही है। जहां भी नीचे क्रॉस है वह उसे छोड़ रहे हैं और जो ऊपर होता है तो वह उसे बदल देते हैं। कृपा करके रिटर्निंग अधिकारी को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की जरूरत थी। जिसे जारी करने में हाईकोर्ट सफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्री जनरल के पास रिजल्ट किया जाए और मत पत्र वीडियोग्राफी को भी सुरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए वह रिकॉर्ड को सुरक्षित सौंप दें।

    ये भी पढ़ें- APP ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कही बड़ी बात, कहा ‘डिलीवरी बॉय की…

    सोमवार को मामले पर सुनवाई-

    इस सब के बीच Chandigrah Mayor Election से जुड़े सभी कागज़ात आज शाम को 5:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन जनरल को सौंप दिए जाएंगे। अगले हफ्ते सोमवार को मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ निगम का बजट मंगलवार को पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी तीन पदों पर कब्जा कर रखा था।

    अंतिम राहत देने से इनकार-

    चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के लिए पक्ष की पीठासीन अधिकारी पर पत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाए। इससे पहले पिछले बुधवार को हाईकोर्ट ने जस्टिस सुधीर सिंह और रजिस्ट्रेशनर की बेंच ने आपको अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आप ने आरोप लगाया कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही एक रिटायर जज की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की थी।

    ये भी पढ़ें- Himachal Pradesh में अरोमा परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इतने लोग..